प्रदेश के 52 जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कलेक्टर गाइडलाइन के नए रेट को मंजूरी मिल गई। जिलों से मिली लोकेशंस में से करीब 3 प्रतिशत पर 0.94% की बढ़ोतरी की है। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगी। बोर्ड ने नई दरों को वित्त वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए अनुमोदित किया है। ये दरें कब से लागू होंगी यह तय नहीं हुआ।
शासन की अनुमति के बाद नई दरें लागू होंगी। उपचुनाव की आचार संहिता के चलते श्योपुर और सीहोर जिलों की गाइडलाइन अभी रोकी है। जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों के बाद भोपाल जिले की गाइडलाइन को जिला मूल्यांकन समिति के पास पुनर्विचार को भेजा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि साल में दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन कर रेट बढ़ाए जा रहे हैं।
प्रदेश के 52 जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कलेक्टर गाइडलाइन के नए रेट को मंजूरी मिल गई। जिलों से मिली लोकेशंस में से करीब 3 प्रतिशत पर 0.94% की बढ़ोतरी की है।
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