यूपी के मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर मस्जिद विवाद में चल रहे मुकदमों की पोषणीयता पर आया है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया।
हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं
आपको बता दें कि, आज यानी की गुरुवार को हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं। वहाीं मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं।
ये बहुत अच्छा निर्णय है
कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि, न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप है। देश में आदिकाल से लोग चाहते हैं। राम-कृष्ण हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है। ये बहुत अच्छा निर्णय है।
निर्णय स्वागत करने योग्य है
वहीं कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि, कोर्ट का आज का निर्णय स्वागत करने योग्य है।
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