डीपीएस स्कूल बस हादसे को लेकर लगी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने बड़ा फैसला दिया है। स्कूल बसों की सुरक्षा व संचालन के लिए राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि वह 25 बिंदुओं पर हर जिले में व्यवस्था कराएं। ऐसे चालक को काम पर नहीं रखा जा सकेगा, जिस पर साल में दो बार सिग्नल उल्लंघन करने, तेज गति और शराब पीकर वाहन चलाने आदि का चालान कटा हो या जुर्माना किया हो या सजा मिली हो।जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की बैंच ने यह भी कहा कि बस में अभिभावक या शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक सुरक्षा मानदंडों की जांच करने के लिए यात्रा कर सकते हैं। इन स्कूल बस में विद्यार्थियों के अलावा कोई और सफर नहीं करेगा।
स्कूल बसों की सुरक्षा व संचालन के लिए राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि वह 25 बिंदुओं पर हर जिले में व्यवस्था कराएं।
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