मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके, इस हेतु कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की जा रही हैं कि, जिले के लिए हल्का स्तर पर अधिसूचित हल्के में गेहूँ एवं चना फसल का फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर के पूर्व किसान भाई फसलों का बीमा करवा सकते है।
फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई होकर, जोख़िम से बचा जा सके। इस प्रकार जिले के किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ रबी मौसम में ले सकते है। यह योजना शासन द्वारा किसानों के हित में खेती किसानी उद्यम को समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की जा रही हैं कि, जिले के लिए हल्का स्तर पर अधिसूचित हल्के में गेहूँ एवं चना फसल का फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर के पूर्व किसान भाई फसलों का बीमा करवा सकते है।
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