हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नौ माह का एरियर भी दिया जाए। मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार इंदौर हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों की बड़ी जीत है। कोर्ट ने नई वेतनवृद्धि का लाभ एक अप्रेल 2024 से देने का आदेश पारित किया है। अब अर्धकुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगियों को 10175 के स्थान पर 11800, अर्धकुशल श्रमिक को 11032 के स्थान पर 12996, कुशल श्रमिक को 12400 की जगह 14519 एवं उच्च कुशल श्रमिक को 13710 के स्थान पर 16144 रुपए वेतन मिलेगा।
सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नौ माह का एरियर भी दिया जाए।
Comments (0)