एमपी में अब लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए E-KYC कराना होगा। बिना E-KYC के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आरसी सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए भी E-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। 15 अगस्त से यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया सारथी एप से की जा सकेगी। इसके लिए शासन स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है।
एमपी में अब लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए E-KYC कराना होगा। बिना E-KYC के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
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