प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता में संशोधन किया है। इन संशोधनों के आधार पर नवीन पात्रताधारी महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरु होगी। नवीन पात्रताधारी महिलाएं अपना ऑनलाइन आवेदनों का पंजीयन 20 अगस्त तक करा सकेंगी।
21 साल पूरे कर चुकी हो
कलेक्टर आशीष सिंह ने लाड़ली बहना के नवीन आवेदन के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पंजीयन की कार्रवाई राज्य शासन के दिशा - निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य शासन ने योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता में किया संशोधन। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 1 जनवरी की स्थिति में 21 साल पूरे कर चुकी हो। 60 वर्ष की आयु से कम हो। ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन लिये जायेंगे। E-kyc पूर्ण महिलाओं को आवेदन हेतु पात्रता होगी।Read More: प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों को नया स्वरूप देने की तैयारी में...
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