मध्यप्रदेश में मतगणना शुरु हो चुकी है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरु हो गई हैं। मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिया हैं कि बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं होंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीद्वारों को अनुमति लेनी पड़ेगी। विजयी जुलूस पर भी निगरानी रखी जाएगी।
इन पर रहेगी रोक
किसी भी राजनैतिक दलों के विजयी अभ्यर्थियों और उनके समर्थक सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, हॉकी, डण्डा, रॉड का इस्तेमाल या प्रदर्शन नही कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के उत्सव और समारोह में हवाई फायर पर रोक रहेगी। अनुमति के बिना सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर रोक। स्कूल मैदान ,भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित। बिना अनुमति के बैंड और डीजे ,ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक। भोपाल कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश।Read More: मध्यप्रदेश में कुल सीट 230, शुरुआती रुझानों में भाजपा 58 पर, कांग्रेस 51 पर आगे
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