मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। तमाम याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के हलफनामे की प्रति नहीं मिली है। इसके बाद जजों ने सुनवाई टाल दी और 18 जुलाई, गुरुवार की तारीख तय कर दी।
इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि नीट यूजी में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। साथ ही कहा कि दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। तमाम याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के हलफनामे की प्रति नहीं मिली है। इसके बाद जजों ने सुनवाई टाल दी और 18 जुलाई, गुरुवार की तारीख तय कर दी।
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