देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर सोमवार को एक बैठक भी हो चुकी है। हालांकि, बैठक में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हुए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है।
कैसे होती है CBI डायरेक्टर की नियुक्ति
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति कानेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। तीनों लोगों की सहमति के बाद नए निदेशक के नाम की घोषणा की जाती है।
सीबीआई डायरेक्टर की रेस में कौन है शामिल?
इस बार वरिष्ठता के आधार पर, संभावितों में 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा, मनोज यादव और कैलाश मकवाना शामिल हैं। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। वहीं मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख है। इसके अलावा तीसरे दावेदार कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश पुलिस के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
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