प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तथा अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया धन शोधन का मामला बनता है। ED ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने के समक्ष दलील रखीं। मामले का संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस बारे में शुरुआती दलील में ED ने यह बात कही।
इस बीच, न्यायाधीश ने ED को निर्देश दिया कि मामले में अपने आरोपपत्र की एक प्रति वह भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दे जिनकी निजी शिकायत के आधार पर ED ने मौजूदा मामला दर्ज किया था। इस समय मामले में दलील दी जा रही हैं। स्वामी की 26 जून, 2014 में दाखिल एक निजी शिकायत पर मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ED ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी। एजेंसी ने हाल में अपना आरोपपत्र दायर किया था।
Comments (0)