Indore: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की। इंदौर कलेक्टर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, गाइडलाइन के तहत प्रत्येक पॉजिटिव मरीज का जिनोम सीक्वेंसिंग होना अनिवार्य है।
जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य
विदेशों में एक बार फिर से अपने पैर पसार चुका कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी कर दी गई, जिसके तहत अब शहर में प्रत्येक पॉजिटिव मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, वही आगामी दिनों में इंदौर में भी जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था शुरू करने की बात कही जा रही है।
सर्वाधिक प्रभाव इंदौर में पड़ा था
दरअसल, कोरोना की तीनों ही लहरों में मध्यप्रदेश में सर्वाधिक प्रभाव इंदौर में पड़ा था और इंदौर सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या के साथ प्रदेश का हॉटस्पॉट बना था, प्रदेश के इन्ही अनुभवों के साथ राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत इंदौर में भी प्रत्येक पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति के जीनोम सीक्वेंसिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी पढ़े- MP Mission 2023: विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस
कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा
इस व्यवस्था को लेकर कलेक्टर इलैयाराजा टी का कहना है कि सरकार के द्वारा किस तरीके के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और आगामी दिनों में भी जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसका शत-प्रतिशत पालन करवाना इंदौर जिले में सुनिश्चित किया जाएगा।
भोपाल भेजा जा रहा
वहीं जिनोम सीक्वेंसिंग को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी पॉजिटिव आने वाले मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल भेजा जा रहा है, वहीं आगामी कुछ सप्ताह में इंदौर में भी यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।
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