माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के निर्णय के अनुसार सागर सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है इसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करना होगा, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी की जाए, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सागर श्री तरुण नायक द्वारा जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन शख्ती से करवाने हेतु कहा गया है, उक्त निर्देशों का पालन करवाने हेतु दिनांक 6 अक्टूबर से अभियान चलाया जावेगा, जिसमें व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों का चालान भी किया जावेगा।
हेलमेट पहनना अनिवार्य
सभी कार्यालयों में आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है जो हेलमेट पहनकर कार्यालय नहीं आएंगे उनके विरुद्ध कलेक्टर महोदय के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु समस्त कार्यालयो को पत्र लिखा गया है।
हेलमेट सहित वाहन विक्रय करने हेतु कहा गया है
सभी पेट्रोल पंप मालिकों को भी बताया गया है कि, बिना हेलमेट किसी को भी पेट्रोल ना दिया जावे, सभी दोपहिया विकेताओ को भी वाहन विक्रय के समय हेलमेट सहित वाहन विक्रय करने हेतु कहा गया है।
बिना हेलमेट वाहन ना चलाने दे
साथ ही समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों, होटल मालिकों, स्कूल कॉलेज के प्राचार्य संचालकों कोचिंग संस्थानों के संचालकों एवं जन सामान्य से अपील की है कि, वह दो पहिया वाहन चालको को बिना हेलमेट वाहन ना चलाने दे।
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पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जावेगी
सागर पुलिस द्वारा सभी दो पहिया वाहन चालकों से अपील भी की जाती है कि वह बिना हेलमेट वाहन लेकर बिल्कुल भी ना निकले उनके विरुद्ध बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जावेगी।
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