Madhya pradesh: शिवराज सरकार आजकल लगातार कड़े फैसले ले रही है। एमपी में धर्मांतरण रोकने के लिए भी शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट को ऐच्छिक धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र देना होगा। ये पत्र राज्य सरकार के रिकॉर्ड में होगा। सरकार धर्म परिवर्तन करने वालों का रिकार्ड बनाएंगी।
राजपत्र में इसे प्रकाशित किया जाएगा
धर्म परिवर्तन करने वालों के घोषणा पत्र राज्य सरकार के रिकॉर्ड में होगा। प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन करके राजपत्र में इसे प्रकाशित किया जाएगा। धर्म परिवर्तन करने के लिए अब घोषणा पत्र भरना होगा। कोई व्यक्ति या धर्माचार्य धर्म संपरिवर्तन का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा पत्र देना होगा। इसके साथ-साथ जहां धर्म संपरिवर्तन संस्कार आयोजित किया जाना है उसकी जानकारी भी देनी होगी।
घोषणा पत्र प्राप्त होने की पावती देंगे
बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को सूचना और घोषणा पत्र प्राप्त होने की पावती देंगे। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेंगे। धर्म परिवर्तन करने वालों के घोषणा पत्र भी सरकार के पास होंगे।
लव जिहाद के मामले पर कार्रवाई कर रही है
गौरतलब है कि धर्मांतरण के अलावा शिवराज सरकार लगातार लव जिहाद के मामले पर कार्रवाई कर रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार नियम बनाने पर विचार कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि लव जिहाद रोकने के लिए शादी कराने वाली संस्था को पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। ये भी पढ़े- Bhupesh Baghel का बयान,कहा- राजभवन के अधिकारी BJP की कठपुतली
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