मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों में कटौती के बाद अब कई योजनाओं में भुगतान को लेकर शर्तें लगा दी हैं। वित्त विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें राम वन गमन पथ, मंत्रियों के आवास के साज-सज्जा समेत 127 योजनाओं के भुगतान को लेकर वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार के अनुसार राम वन गमन पथ अचल विकास योजना, मंत्रियों के बंगलों की साज सज्ज, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति क्रियान्वयन, नए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा स्कूटी योजना के भुगतान के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
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