राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के मात्र तीन दिन के भीतर इस पर अमल करते हुए सरकार ने लाखों शासकीय कर्मचारियों को राहत दी है।
3% बढ़ा महंगाई भत्ता
वित्त विभाग द्वारा शासन के सभी विभागों के लिए जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 सितंबर, 2025 से सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों में खुशी का माहौल
जारी निर्देशों के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान जनवरी, 2026 से किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और इसे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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