मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में कलेक्टर्स ने चाइना के मांझे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बाद भी चाइना का मांझा बिक रहा है। इस मांझे की चपेट में आने से कई लोग रोज घायल हो रहे हैं। राज्य के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, शाजापुर, देवास समेत कई ऐसे जिले हैं, जहां पर चाइना के नायलॉन धागे से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध है। ये मांझा केवल इंसान ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी बहुत घातक साबित होता है। इस धागे के कारण कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। नायलॉन का धागा हाथ, पैर और गर्दन को भी काट सकता है। इन्हीं कारणों से मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कलेक्टर ने इस धागे पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 188 के तहत आदेश जारी कर दिया है। जनवरी महिने के अंत तक आदेश प्रभावशील रहेगा।
उज्जैन के मालीपुरा इलाके में रहने वाले शैलेंद्र परमार इस मांझे से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर इलाज करवाया। इस मामले में पुलिस को भी शिकायत कर आवेदन दिया गया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि धारा 188 के तहत आदेश प्रभावशील है। इस मामले में जो भी आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ धारा 188 के तहत FIR दर्ज की जाएगी।
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उज्जैन कलेक्टर आशीष ने बताया कि अगर चाइना के मांझे की खरीदी-बिक्री के मामले सामने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि अपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस घटना में शामिल पाए गए तो उनकी अवैध दुकान और मकान को भी हटाया जाएगा। कलेक्टर मुताबिक व्यापारियों को अंतिम चेतावनी दे दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की खास निगाह है।
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