सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उनकी यचिका खारिज कर दी. जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. उपमुख्यमंत्री ने मामले के भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी. यचिका खारिज होने के बाद भाजपा ने कहा कि डीके शिवकुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. अब ये देखना होगा कि क्या डिप्टी सीएम इस्तीफा देंगे?
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा आय से अधिक संपत्ति के मामले को खत्म करने के लिए डीके शिवकुमार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. ये भ्रष्ट कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है. कांग्रेस का मतलब अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं रह गया है. इसका मतलब है मुझे भ्रष्टाचार चाहिए. कांग्रेस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार हर जगह उजागर हो रहे हैं.
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है. उपमुख्यमंत्री ने याचिका में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. लकिन कोर्ट ने उनकी यचिका खारिज कर दी.
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