इंफाल: मणिपुर में 3 मई को हुई जातिगत हिंसा के बाद राज्य में अभी तक हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि मणिपुर के कुछ इलाकों में लंबे समय तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन सरकार ने शनिवार को हिंसक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट पर 5 दिन के लिए बैन और बढ़ा दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट पर बैन 15 जून दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जहां जरूरत है वहां चल रहा इंटरनेट
ANI के अनुसार, मणिपुर के सूचना और जनसंपर्क मंत्री डॉ सपम रंजन ने कहा, 'हम कुछ सरकारी संस्थानों और आपातकालीन सेवाओं के लिए जहां भी जरूरत है वहां इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं। जैसे हालत होंगे, उसको देखते हुए ही प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जाएगा।'
24 घंटे से है शांति
सपम रंजन ने कहा कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, यह इस बात का सबूत है कि हमारे राज्य में शांति और सामान्य स्थिति वापस लौट रही है। राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अब तक 990 हथियार और 13,000 राउंड गोला बारूद बरामद किया जा चुका है।
कब तक के लिए बढ़ा इंटरनेट पर प्रतिबंध?
बता दें कि बीते एक महीने से मणिपुर जातीय हिंसा की आग से जूझ रहा है। लिहाजा राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट पर बैन लगा रखा है। इससे पहले भी मंगलवार को मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर 10 जून तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया था। आयुक्त (गृह) एच ज्ञान प्रकाश ने स्थिति को देखते हुए कहा था कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं को 10 जून दोपहर तीन बजे तक बैन कर दिया गया है। राज्य में इंटरनेट बैन करने का फैसला पहली बार मई के पहले हफ्ते में लिया गया था।
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