देशभर में होने वाले चुनावों के लिए ECI ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। अब अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी वह आसानी से वोट डाल सकेगा। ECI ने 7 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ किया कि वोटर्स की पहचान में कोई परेशानी न हो, इसके लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मंज़ूरी दी गई है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं, नए मतदाताओं और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है।
वोट डालने के लिए मान्य हैं ये 12 पहचान पत्र
अब वोट डालने के लिए वोटर ID (EPIC) न होने पर आप इन 12 में से कोई भी एक दस्तावेज़ दिखा सकते हैं:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़
- केंद्र/राज्य सरकार/PSU/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों/विधायकों/MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट
- विकलांगता पहचान पत्र (UDID) कार्ड
बुर्का पहनने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
चुनाव आयोग ने बुर्का या घूंघट (पर्दा) पहनने वाली महिला मतदाताओं की सुविधा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियोंकी विशेष तैनाती का भी प्रावधान किया है।
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