22 सितंबर से GST में बदलाव लागू हो जाएगा, जिसके तहत अब सामानों पर केवल दो टैक्स स्लैब—5% और 18%—लागू होंगे। यह कदम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए सरकार ने उठाया है। इसके चलते रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं जैसे पनीर, घी, साबुन, शैंपू, साथ ही AC और कार जैसी बड़ी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी।
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया था, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को किया था। सरकार ने बताया कि अब GST के 5%, 12%, 18%, और 28% स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है।
कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे पनीर, रोटी, चपाती, और पराठे पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इस बदलाव से साबुन, शैंपू, दैनिक उपयोग के खाने-पीने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों की कीमतों में कमी आएगी। साथ ही, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स को हटाकर 0% कर दिया गया है।
सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ, जिससे निर्माण और मरम्मत का खर्च कम होगा।
टीवी, AC जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ।
33 जरूरी दवाइयों, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स हटाया गया।
छोटी कारों और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ।
ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते हो जाएंगे।
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