यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं। 2010 में वाराणसी में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी।
2010 में मारपीट और उपद्रव से जुड़े एक मामले में तत्कालीन मायावती सरकार ने अजय राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा लगवाई थी. हाईकोर्ट ने यह कह कर इस केस को रद्द करने से मना कर दिया था कि अजय राय पर 27 आपराधिक केस दर्ज हैं. हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे.
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं। 2010 में वाराणसी में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी।
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