Entertainment: तुनिषा शर्मा केस (Tunisha Sharma Death Case) में शीजान की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले में वसई कोर्ट में हुई 13 जनवरी की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2022 को 'अली बाबा दास्तान ए काबुल' एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा की डेथ हो गई थी। उन्होंने अपने शूटिंग सेट पर को-एक्टर शीजान खान के मेकअप रूम में आत्महत्या कर ली थी। उनके निधन के बाद 20 साल की तुनिषा की मां की शिकायत के बाद उनके को-स्टार और एक्स ब्वायफ्रेंड शीजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शीजान खान से तुनिषा सुसाइड केस में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।
ये हुए खुलासे
तुनिषा शर्मा डेथ (Tunisha Sharma Death Case) केस में आरोपी शीजान खान ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया, "खुदकुशी से पहले आखिरी 15 मिनट में तुनिषा ने वीडियो कॉल पर अली से बात की थी, इसलिए यह मैं नहीं बल्कि अली था जो तुनिषा के संपर्क में था। मैंने तुनिषा के परिवार से संपर्क किया था और उन्हें इस बारे में सूचित करते हुए तुनिषा की देखभाल के लिए कहा था।"
उर्दू और हिजाब को लेकर शीजान का जवाब
शीजान खान ने कोर्ट में ये भी आरोप लगाया कि तुनिषा ऐसी दवाइयां ले रही थीं, जो खतरनाक थीं और डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं ली जानी चाहिए थी। शीजान ने उन आरोपों को लेकर भी जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वो तुनिषा को उर्दू बोलने और हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाया था। शीजान ने कहा, "मैं खुद उर्दू नहीं जानता हूं, मैं सीरियल के लिए डायरेक्टर की मांग के मुताबिक सीखता हूं. मेरी बहने भी उर्दू नहीं जानती हैं। हिजाब में उसकी जो तस्वीर है, वह धारावाहिक से है।"
शीजान ने गिरफ्तारी का कारण बताया- 'धर्म'
शीज़ान खान (Sheezan Khan) ने दावा किया कि उसे उसके धर्म के कारण गिरफ्तार किया गया। दावा किया कि तुनिषा की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई सबूत है। बता दें कि महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले के वसई की एक अदालत 9 जनवरी को शीजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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