भोपाल | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन, हड़ताल और आंदोलन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए रोशनपुरा चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा और किलोल पार्क को प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किया है। आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीने तक प्रभावी रहने की जानकारी दी गई है।
रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक चौराहा और किलोल पार्क पर प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक, इन स्थानों पर धरना, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित होता है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
राजभवन, एयरपोर्ट और अस्पताल जाने वाले रास्तों पर रहेगा ध्यान
पुलिस ने राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल की ओर जाने वाले मार्गों की अहमियत को देखते हुए यह कदम उठाया है। इसका उद्देश्य प्रमुख रास्तों पर यातायात सुचारु रखना और एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही में बाधा रोकना है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन स्थल को लेकर चर्चा
दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति और आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों को लेकर भी चर्चा का जिक्र किया गया है। हालांकि, जंतर-मंतर की मान्यता समाप्त किए जाने और दिल्ली में वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। भोपाल में जारी आदेश के बाद संबंधित चौराहों पर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे संगठनों को निर्धारित नियमों का ध्यान रखना होगा। प्रतिबंध की सटीक शर्तों और अवधि के लिए पुलिस कमिश्नरेट का आधिकारिक आदेश देखना जरूरी है।