अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर सरबजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए एक कानून का हवाला देते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यापारिक संस्थानों दुकानों, फैक्ट्रीयो आदि पर महिलाएं रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती है l
ए.एल.सी ने कहा कि इसके लिए व्यापारिक संस्थाओं के संचालकों को महिलाओं की सहमति और सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य है और साथ ही महिलाओं को काम के लिए घरों से सुरक्षित लाना व घर तक पहुंच जाना यह संबंधित व्यापारिक स्थल के संचालकों की मुख्य जिम्मेदारी बनती है जिसे पूरी गंभीरता के साथ निभाना जरूरी है l एक सवाल के जवाब में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सरबजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि सरकार द्वारा पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 की धारा 9,10 (1) के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई विशेष कानून एवं नियम लागू किए गए हैं जिनका सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है l
उन्होंने कहा महिला वर्करों के लिए संबंधित कामकाजी संस्थानों पर उनके जरूरी सामान को सुरक्षित रखने के लिए अलग से लाकर और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके लिए विशेष आराम घर अलग से बन हो ता कि जरूरत पड़ने पर वह बिना किसी परेशानी के आराम कर सके l
किसी भी व्यापारिक संस्थानों दुकानों, फैक्ट्रीयो आदि पर महिलाएं रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती हैl
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