New Delhi: दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका दिया है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल ने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने का निर्देश देने और शुगर लेवल के घटने-बढ़ने को लेकर रोज 15 मिनट के लिए डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श देने की अनुमति की मांग की थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने निर्देश दिया कि अरविंद केजरीवाल को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। केजरीवाल को किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे, जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।
दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका दिया है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल ने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने का निर्देश देने और शुगर लेवल के घटने-बढ़ने को लेकर रोज 15 मिनट के लिए डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श देने की अनुमति की मांग की थी।
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