भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को राहत देने के लिए फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन पर फोरक्लोजर चार्जेज और प्री-पेमेंट पेनल्टी को खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ग्राहकों से फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगी
बैंक और NBFC अब नहीं वसूल सकेंगे ये चार्ज
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि, ग्राहक हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन लेने वाले व्यक्तिगत ग्राहकों और माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइजेज को अब फोरक्लोजर या प्री-पेमेंट पेनल्टी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
उद्योगों को भी मिलेगी राहत
इस दिशा में अब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर भी यह छूट लागू होगी। यानी, इन उद्यमों को भी लोन समय से पहले चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। जल्द ही इस संबंध में एक ड्राफ्ट सर्कुलर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया जाएगा।
फ्लोटिंग रेट लोन क्या है?
फ्लोटिंग रेट लोन एक ऐसी ब्याज दर पर आधारित होता है, जो बेंचमार्क रेट पर निर्भर करती है। जैसे ही RBI अपने पॉलिसी रेट्स में बदलाव करता है, बैंक भी फ्लोटिंग रेट लोन की ब्याज दरों में परिवर्तन करते हैं। यह दर समय के साथ घट या बढ़ सकती है, जबकि फिक्स्ड रेट लोन की ब्याज दरें लोन की अवधि तक स्थिर रहती हैं।
Comments (0)