जिन टैक्सपेयर्स ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि को चूक गए हैं, उनके पास आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, जिस पर 5,000 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। इनकम टैक्स की धारा 139(1) के तहत तय तारीख के बाद भरे गए रिटर्न को विलंबित रिटर्न कहा जाता है। हालांकि, विलंबित रिटर्न पर धारा 234F के तहत देरी से दाखिल करने पर शुल्क लगता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 थी। यह उन करदाताओं के लिए था, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना पड़ता है।
जिन टैक्सपेयर्स ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि को चूक गए हैं, उनके पास आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, जिस पर 5,000 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा।
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