मध्य प्रदेश में जनसुनवाई पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में जनसुनवाई नहीं की जाएगी। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक दिनांक से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की वजह से आचार संहिता की अवधि के दौरान जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। यानी आचार संहिता लागू होने तक जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। प्रदेश संभागायुक्त, कलेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस विभाग में अवकाश पर रोक लगा दी गई
वहीं लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस विभाग में अवकाश पर रोक लगा दी गई है। एसपी को छुट्टी चाहिए तो डीजीपी से मंजूरी लेनी होगी। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया पीएचक्यू ने निर्णय लिया। इस दौरान बहुत जरूरी होने पर पुलिसकर्मी को अपने उच्च अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। डीएसपी-एएसपी स्तर के अफसरों को अवकाश की मंजूरी एडीजी या आईजी से लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद ही अवकाश ले सकेंगे।
7 दिनों के भीतर हथियार जमा कराने होंगे
लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भोपाल जिले के करीब 10 हजार आर्म्स लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। 7 दिनों के भीतर थानों या आर्म्स डीलर के पास हथियार जमा कराने होंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आदेश जारी किए गए हैं। समय सीमा में हथियार जमा नहीं कराने पर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता के दौरान पुलिस, बैंक गार्ड या अर्ध सैनिक बल समेत कुछ अन्य लोगों को ही हथियार रखने की छूट है। बाकी लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। चुनाव के आचार संहिता खत्म होने तक यह आदेश लागू रहेगा।
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