पूरे देश में नए साल को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लोग इसे खास बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां कर रहे है। इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह से इससे जुड़ी हुई एक खबर सामने आई है। बता दें कि दमोह में जिला कलेक्टर ने नए साल के जश्न को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करना लोगों के लिए भारी पड़ सकता है।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर सुधीर कोचर ने दो अलग अलग आदेशो में नए साल के जश्न को लेकर आदेशित किया है, पहला आदेश वन्य प्राणियों से जुड़ा है, बता दें दमोह जिले में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है और इस सेंचुरी में बड़ी तादात में वन्य प्राणी हैं। नए साल को लेकर बड़ी संख्या में सैलानियों के यहां आने की उम्मीद है और इसे देखते हुए संभावना है कि लोग यहां के ढाबो रेस्टारेंट्स और रिसॅार्ट में डांस पार्टी डीजे आदि का उपयोग करेंगे, इससे वन्य प्राणियों पर विपरीत असर पड़ सकता है लिहाजा डीएम ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए सेंचुरी एरिया में ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रोक लगाई है। इसके अलावा दूसरे आदेश में बताया गया है कि रास्ता जाम कर आयोजन करने पर रोक के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रो के नियमगत उपयोग के लिए कहा गया है, इसे न मानने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
हर जगह चैकिंग शुरु
इससे पहले इंदौर ग्रामीण पुलिस 2024 के अंतिम दिन और नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण और विघ्नहीन रूप से कराने के लिए अभी से अलर्ट है। पुलिस द्वारा होटल, रिसॉर्ट और फार्म हाउस की चेकिंग शुरू कर दी गई है। ग्रामीण एसपी हितिका वासला ने होटल, रिसॉर्ट व फार्म हाउस मालिक व संचालकों एफएसएसएआई का लाइसेंस, गुमाश्ता लाइसेंस और पार्टी के अनुसार शराब का लाइसेंस लेने के निर्देश दे दिए हैं।
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