लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चुनाव को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्द्ध शासकीय विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे।
इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्धशासकीय शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। इसमें सभी प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को 2 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता होने पर कार्यालय प्रमुख को प्रस्ताव भेजेंगे।
कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (कार्मिक प्रबंधन) को प्रेषित करेंगे। उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। चिकित्सा, मेडिकल अवकाश के लिए संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय, कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख के स्पष्ट अभिमत उपरांत आगे भेजे जायेंगें।
लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चुनाव को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्द्ध शासकीय विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे।
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