Dog Tax in Sagar: आपने अभी तक कई देशों में आपने पालतू जानवारों को लेकर नियम कानून को फॉलो करते देखा होगा। आपके पास अगर पालतू जानवर है उसका वेटनरी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। ये लाइसेंस देश की व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी देश में आपको हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ता है तो कहीं परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है। इस लाइसेंस के लिए सरकार या फिर आपके एरिया के प्रसाशनिक अधिकारी को फीस जमा करके लिया जाता है। जिसमें कई बेनिफिट भी होते हैं।
प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन को सौंपी
अब हम आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के सागर जिले में अगर आपके पास कुत्ता है तो आपको नगर निगम सागर को टैक्स भरना होगा। जिले में लगातार कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने आने के बाद शुक्रवार को नगर निगम परिषद की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से कुत्ता मालिकों से कुत्ता कर वसूलने को लेकर सहमति दी गई है। कर निर्धारण और वसूली का प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन को सौंपी है। जो जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कुत्ता कर वसूलने वाला सागर नगर निगम प्रदेश में पहला निकाय होगा। टैक्स भरने के साथ ही नगर निगम आपको एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। जिसके मुताबिक कुत्ते की मेडिकल फैसलिटी उपलब्ध होगी। यह फैसला नगर निगम की सामान्य बैठक में लिया गया है।
आपको पशु विभाग में जा कर जानकारी भी देनी होगी
मिली जानकारी के अनुसार सागर नगर निगम ने देशी और विदेशी कुत्तो की नश्लों के हिसाब से टैक्स दर रखी है। जिसके लिए आपको पशु विभाग में जा कर जानकारी भी देनी होगी। हालांकि यह नियम कब से लागू होगा इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तक प्रदेश में इस तरह का कर कोई निगम नहीं वसूलता है, देश के महानगरों और कुछ अन्य बड़े शहरों में जरूर कुत्ता कर वसूल किया जाता है।
विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की जाएगी
इसके अलावा बेसहारा कुत्तों को पकड़ने से लेकर उनको छोड़ने के संबंध में अलग से निगम अधिकारियों द्वारा विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।
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