Voting In MP: मध्य प्रदेश में पंच-सरपंच के रिक्त पदों के लिए गुरुवार सुबह मतदान शुरू हो गया है। पंच के 61 हजार 936 पद के लिये और उप निर्वाचन 1364 पद के लिये आम निर्वाचन होगा। सरपंच के 122 पद के लिये उप निर्वाचन और 78 पद के लिये आम निर्वाचन होगा। इसी तरह जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिये उप निर्वाचन। पंच पद के लिये मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान-केन्द्र में ही मतगणना होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की मतगणना 9 जनवरी को होगी। सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को आएंगे। जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। पंच पद के लिए मतपत्र से मतदान होगा जबकि अन्य पदों के लिए EVM से वोटिंग होगी।
मतदान तीन बजे तक चलेगा
बता दें कि मतदान तीन बजे तक चलेगा। पंच पद के लिए मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। जबकि सरपंच और जनपद सदस्य पद के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जा रहा है।
100 मीटर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार परमार ने कहा है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। उम्मीदवारों के ऐजेंट्स भी अपनी टेबिल मतदान केन्द्र 100 मीटर के बाहर लगायेंगे। वे मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही मतदाताओं को मतदान पर्ची वितरित करेंगे, कलेक्टर के आदेश अनुसार अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही सूचना पटल लगाएंगे। यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति 100 मीटर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके विरूद्ध निर्वाचन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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