प्रदेश में पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की है। मध्यप्रदेश स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान ने प्रदेश के लगभग 23 हजार ग्राम पंचायत सरपंचों को पत्र लिखकर अपील की है कि जहां कहीं भी खनन या अन्य गतिविधियों में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, उसकी जानकारी सीधे सिया को उपलब्ध कराएं।
किन बातों पर रखें विशेष नजर
क्या खदान के चारों ओर 7.5 मीटर (25 फीट) का अनिवार्य बैरियर जोन छोड़ा गया है या नहीं?
क्या बैरियर जोन क्षेत्र में पौधरोपण किया गया है?
कहीं बैरियर जोन क्षेत्र में खुदाई तो नहीं की जा रही है?
क्या जल स्रोतों के भीतर से भारी मशीनों या पनडुब्बी उपकरणों के माध्यम से रेत का उत्खनन किया जा रहा है?
क्या किसी स्थान पर बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के खनन कार्य संचालित हो रहा है?
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
शिकायतकर्ता कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सिया को लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था का विवरण, खदान या खनिज का नाम, सटीक स्थान (लोकेशन) तथा नियम किस प्रकार तोड़े जा रहे हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। इसके अलावा शिकायत chairmanmpseiaa@gmail.com या mpseiaa@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से, अथवा 7000851378 नंबर पर वॉट्सएप के जरिए भी भेजी जा सकती है।
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