अमेरिका के एक फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. जज ने ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को 'असंवैधानिक' बताया है, जिसमें उन्होंने जन्म के आधार पर नागरिकता देने का अधिकार खत्म कर दिया था. जज ने इसके साथ ही इस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है. यानी फिलहाल अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को वहां की नागरिकता मिलती रहेगी.
ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के पहले ही दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ चार डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने याचिका दाखिल की थी. वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने याचिका में दावा किया कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिए गए नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है. अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन को यह आदेश लागू करने से रोकने का आदेश दिया.
क्या था ट्रंप का कार्यकारी आदेश?
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के ठीक बाद कार्यकारी आदेश जारी कर दिया था. इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता देने से रोकना था, जिनका जन्म अमेरिका में होगा.
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