


छत्तीसगढ़ में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की लॉटरी 19 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस चरण में केवल वे बच्चे शामिल होंगे, जिनका चयन पहले और दूसरे चरण की लॉटरी में नहीं हो सका है।
आरटीई के प्रावधानों के अनुसार, निजी विद्यालयों में उपलब्ध कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य इन बच्चों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे भी समाज की मुख्यधारा में आ सकें।
अब भी 6,100 सीटें रिक्त
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, प्रदेशभर के निजी स्कूलों में आरटीई के अंतर्गत करीब 6,100 सीटें अब भी खाली हैं। इन्हीं रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरी लॉटरी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले ही चयनित हो चुके बच्चों के नामों को सूची से हटा दिया जाएगा और केवल शेष आवेदकों के बीच लॉटरी निकाली जाएगी।
नए आवेदन की आवश्यकता नहीं
इस चरण के लिए किसी भी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों को दोबारा फॉर्म भरने या आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चयन पहले से प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही किया जाएगा।
जिलेवार रिक्त सीटों पर विशेष ध्यान
राज्य के कई जिलों में अभी भी सैकड़ों सीटें खाली हैं। जिन जिलों में रिक्तियों की संख्या अधिक है, वहां विशेष रूप से प्रयास किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश दिलाया जा सके।