दिवाली का त्योहार आते ही लोग रोशनी के साथ-साथ कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। ड्रोन उड़ाना भी इनमें से एक है। अगर आप खास पलों को ड्रोन शूट की मदद से कैद करना चाहते हैं, तो इससे जुड़े नियम जानना जरूरी है।
दिवाली का त्योहार आते ही लोग रोशनी के साथ-साथ कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। ड्रोन उड़ाना भी इनमें से एक है। अगर आप खास पलों को ड्रोन शूट की मदद से कैद करना चाहते हैं, तो इससे जुड़े नियम जानना जरूरी है। ड्रोन उड़ाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए कुछ नियम और कानून हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
ड्रोन उड़ाने से पहले जान लें ये नियम
ड्रोन का रजिस्ट्रेशन
भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल DigitalSky पर जाकर अप्लाई करना होगा।
ड्रोन एकनॉलेजमेंट नंबर
ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ड्रोन एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। यह नंबर आपके ड्रोन के साथ हमेशा रखना होगा। यह ड्रोन का यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) होता है।
जियो-फेंसिंग
भारत के एयरस्पेस को तीन भागों में बांटा गया है – ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। इन तीनों जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए अलग-अलग शर्तें हैं।
रिमोट पायलट लाइसेंस
ड्रोन उड़ाने से पहले आपको रिमोट पायलट लाइसेंस हासिल करना होगा। यह लाइसेंस तय ट्रेनिंग पूरी करने और टेस्ट पास करने पर मिलता है।
कहां नहीं उड़ा सकते हैं ड्रोन?
ग्रीन जोन
यह वह एरिया है जहां आप बिना किसी अनुमति के ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ।
येलो जोन
इस एयरस्पेस में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होती है। अगर यहां आपको ड्रोन उड़ाना है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी से अनुमति लेनी होती है।
रेड जोन
यह वो इलाका है, जहां ड्रोन उड़ाने पर कड़ी पाबंदी होती है। यह बेहद संवेदनशील इलाके होते हैं, जैसे- मिलिट्री बेस आदि। यहां ड्रोन उड़ाने के लिए केवल केंद्र सरकार ही अनुमति दे सकती है।
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