Tech: टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (Telecom Regulatory Authority of India) ने बीते सोमवार को एंटरटेनमेंट ऐप्स के लीगल फ्रेमवर्क में बदलावों के लिए एक परामर्श पत्र (TRAI On Entertainment Apps) जारी किया है। टेलीकॉम और ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर ने नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर, होटस्टार, और प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स की बात की है।
इन सर्विस को बेहतर बनाने के लिए मांगे सुझाव
दरअसल परामर्श पत्र में रेगुलेटर (TRAI On Entertainment Apps) ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और सर्विस को रेगुलेट करने और ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इच्छुक संस्थाओं को सुझाव और टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया है। रेगुलेटर ने लीगल फ्रेमवर्क में बदलावों की जरूरत को महसूस किया है ताकि मौजूदा नियमों में जटिलताओं को कम किया जा सके।
पूराने नियमों में आ रही ये समस्या
दरअसल मौजूदा समय में बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एंटरटेनमें ऐप्स ग्राहकों के मनोरंजन के लिए पेश हैं। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स को समय की जरूरत माना जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि समय के साथ यूजर्स की पसंद और जरूरत में भी बदलाव हुआ है।
कंटेंट के लिए नियम
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार के इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है जबकि ओटीटी के कंटेट को रेगुलेट आईटी एक्ट 2000 और दूसरे एक्टों के तहत ही किया जाता है। बावजूद इसके मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क को एक बार फिर से जांचने की जरूरत है।
इस एक्ट के तहत किया जाता है बदलाव
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार के इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है जबकि ओटीटी के कंटेट को रेगुलेट आईटी एक्ट 2000 और दूसरे एक्टों के तहत ही किया जाता है। बावजूद इसके मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क को एक बार फिर से जांचने की जरूरत है।
13 मार्च तक दे सकते है सुझाव
जारी किए गए परामर्श पत्र में ट्राई ने क्लाउड सर्विस में आने वाली जटिलताओं पर ही बात रखी है। बता दें रेगुलेटर ने सुझावों और टिप्पणियों के लिए आखिरी तारीख 27 फरवरी तय की है। इसके अलावा काउंटर कमेंट्स की तारीख 13 मार्च रखी गई है।
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