Auto: परिवहन मंत्रालय (Ministry Of Transport) जल्द ही एक एक्शन प्लान लागू करने जा रही है। दरअसल, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मंत्रालय ने पहले ही FAME-II नीति के तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को कबाड़ (Scrap) करने का आदेश दिया है।
वहीं, अब इसे लेकर एक नया अपडेट भी आ गया है, जिसमें सरकार एक खास श्रेणी में आने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन को सीधा रद्द कर देने की बात कर रही है। नए नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिए जाएंगे।
सरकारी गाड़ियों के लिए बनाए गए नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के इस्तेमाल में आने वाली सभी सरकारी गाड़ियों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके तहत 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल, 2023 से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हे स्क्रैप करना पड़ेगा। इसमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों वाली गाड़ियों को भी शामिल किया गया है।
इन गाड़ियों को रखा लिस्ट के बाहर
बता दें कि सरकार (Ministry Of Transport) द्वारा जारी नोटिफिकेश में बख्तरबंद गाड़ियों और देश की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य विशेष तरह की गाड़ियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
हाल ही में लागू हुआ सिंगल विंडो सिस्टम
जानकारी के लिए बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी को लेकर सरकार ने हाल ही में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System) को लागू किया है। इसके तहत इन राज्यों में आने वाली गाड़ियों को नई नीति के तहत कबाड़ किया जाएगा।
2022 में हुआ था लागू
बता दें कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (V-VMP) को 1 अप्रैल, 2022 को लागू कर दिया गया था, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल पूरे होने के बाद इस कबाड़ करने की जरूरत है।
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