बायजू के संस्थापक रवींद्रन बायजू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) से रवींद्रन बायजू के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने के लिए कहा है। इस नोटिस का उद्देश्य रवींद्रन को देश छोड़ कर जाने से रोकना है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) जांच के तहत बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन के खिलाफ अपने लुकआउट सर्कुलर को नवीनीकृत किया है।
एक्सट्राऑडिनारी जनरल बैठक (EGM) बुलाई गई
जानकारी के अनुसार कुछ निवेशक रवींद्रन को उनके पद से हटाना चाहते हैं। इसे लेकर शुक्रवार को एक्सट्राऑडिनारी जनरल बैठक बुलाई गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था जिसमें बायजू के शेयरधारकों से अंतिम सुनवाई तक ईजीएम के दौरान कोई भी प्रस्ताव लागू नहीं करने को कहा गया था। यह आदेश बायजू द्वारा दायर एक याचिका पर था जिसमें अदालत से शेयरधारकों को ईजीएम आयोजित करने से रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने EGM पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन अंतिम सुनवाई तक किसी भी प्रस्ताव को स्थगित रखा है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को करेगी।
ईडी ने पिछले साल नवंबर में बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजू रवींद्रन को FEMA के तहत 9,362.35 करोड़ रुपए के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बता दें कि, लुक आउट सर्कुलर 'सूचना पर' इमिग्रेशन अधिकारियों को विदेश जाने वाले व्यक्ति के बारे में एक जांच एजेंसी को सूचित करता है। हालांकि इस मामले में व्यक्ति को देश छोड़ने से नहीं रोका जाता।
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