भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 तय की है। ऐसे में अगर नए साल से पहले आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे पहले सेबी ने इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की थी, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया था। अगर आपने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है तो आपके लिए केवल एक हफ्ते का समय बचा है। डेडलाइन तक म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन न पूरा करने पर आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप किसी तरह का निवेश या पैसे का विड्रॉल नहीं कर पाएंगे।
नॉमिनी न होने के स्थिति में प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है
म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन इसलिए पूरा करना जरूरी है क्योंकि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके खाते में जमा पैसों को क्लेम करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ऐसे में नॉमिनी आसानी से क्लेम करके उन पैसों को निकाल सकता है। वहीं नॉमिनी न होने के स्थिति में प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है। ऐसे में सेबी खाताधारकों को MF अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की सलाह दे रहा है।ऑनलाइन ऐसे पूरी करी करें नॉमिनेशन की प्रक्रिया
इसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें. फिर पैन और ओटीपी दर्ज करें
आगे होम पेज पर Services Request पर क्लिक करें
आगे नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करें
आगे आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से नॉमिनी अपडेट करने का विकल्प दिखेगा जहां आप नॉमिनी के डिटेल्स डालकर अपडेट कर दें। इसके बाद इसे सब्मिट कर दें।
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