जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर के NSA आदेश को रद्द कर दिया है। कलेक्टर ने एक व्यक्ति को जिले से बाहर निकालने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि यह पैसा कलेक्टर से वसूला जा सकता है। कोर्ट ने चिंता जताई कि कलेक्टर NSA कानून का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वे राजनीतिक दबाव में बिना सोचे समझे आदेश पारित कर रहे हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी कलेक्टरों की बैठक बुलाने को कहा है। इस बैठक में NSA कानून का सही मतलब और मकसद समझाया जाएगा।
बुरहानपुर का है मामला
यह मामला अनंत राम अवसे नाम के व्यक्ति का है। बुरहानपुर कलेक्टर ने 23 जनवरी 2024 को उन्हें NSA के तहत एक साल के लिए जिले से बाहर निकालने का आदेश दिया था। अवसे ने इंदौर संभागीय आयुक्त के सामने अपील की लेकिन 14 अक्टूबर 2024 को इसे खारिज कर दिया गया। फिर अवसे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि NSA के तहत निष्कासन आदेश कानून के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि एक भी गवाह का बयान दर्ज किए बिना आदेश पारित किया गया था।
एनएसए के तहत बाहर नहीं किया जा सकता
हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने कानून के खिलाफ आदेश पारित किया है। इसके अलावा, जिला कलेक्टर ने मामले में बयान दर्ज करने के लिए क्षेत्र के लोगों से संपर्क करने के बारे में गलत जानकारी दी है। इस टिप्पणी के साथ, जज ने कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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