मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग को 15 अप्रैल 2025 से पहले हाईकोर्ट में कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स का पूरा डेटा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स घोषित नहीं
MPPSC ने 5 मार्च 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, लेकिन इस बार आयोग ने कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स घोषित नहीं किए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को नजरअंदाज करते हुए आरक्षित वर्ग के मेरिट वाले कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए शामिल नहीं किया है। आयोग ने सभी अनारक्षित पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित करके प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है।
MPPSC ने अपनी असंवैधानिक गलती को छुपाने के लिए 158 पदों पर भर्ती के प्री एग्जाम का कैटेगरी वाइज कटऑफ जारी नहीं किया है, जबकि इससे पहले सभी परीक्षाओं में कैटेगरी वाइज कटऑफ जारी किया जाता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करके हाईकोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं करने का अंतरिम आदेश पारित किया है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। कोर्ट को सरकारी और PSC के वकील ने 25 मार्च को बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी 2025 को हो चुकी है और उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है जबकि 5 मार्च 2025 को रिजल्ट जारी हो चुका है। सरकारी और PSC के वकील ने कोर्ट को गुमराह किया है, इसलिए 25 मार्च 2025 को जारी आदेश में संशोधन की जरूरत है।
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