छत्तीसगढ़ में प्रायमरी में पढ़ाने के लिए बीएड धारकों के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। जहां 11 अगस्त 2023 को जहां बीएड डिग्रीधारी देवेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ रिव्यू याचिका दायर की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 में अपने दिए गए फैसले को सही ठहराया है। जिसमें सहायक शिक्षक के पद पर बीएड को अयोग्य और असंवैधानिक घोषित किया गया था और डीएलएफ डिप्लोमा को ही योग्य घोषित किया गया था।
छत्तीसगढ़ में प्रायमरी में पढ़ाने के लिए बीएड धारकों के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। जहां 11 अगस्त 2023 को जहां बीएड डिग्रीधारी देवेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ रिव्यू याचिका दायर की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 में अपने दिए गए फैसले को सही ठहराया है। जिसमें सहायक शिक्षक के पद पर बीएड को अयोग्य और असंवैधानिक घोषित किया गया था और डीएलएफ डिप्लोमा को ही योग्य घोषित किया गया था।