बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाएं। जी हां एमपी में अब टू व्हीलर चलाने और पीछे बैठने वालों को अनिवार्य तौर पर हेलमेट लगाना होगा। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालक पर 300 और पीछे बैठे व्यक्ति पर 500 यानी, कुल 800 रुपए जुर्माना लगेगा। जुर्माने के साथ ही वाहन चला रहे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकेगा।यह लाइसेंस तभी बहाल होगा, जब व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से कम से कम दो दिन की ट्रेनिंग लेगा। यह व्यवस्था प्रदेश में लागू हो चुकी है। 15 जून से सख्ती की जाएगी।
टू व्हीलर में सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
नए नियम के तहत कोई व्यक्ति लगातार दो बार बिना हेलमेट टू व्हीलर चलाता मिलता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। हालांकि, कोई मानवीय पहलू होने पर आरटीओ सजा को कम कर सकता है। अब तक ड्रंकन एंड ड्राइव के मामलों में ही डीएल सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाती रही है। नए प्रावधान के अनुसार बिना हेलमेट पाए जाने वाले वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ ही पहली बार में 300 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा।हेलमेट से छूट
चालक के साथ 4 साल की उम्र के बच्चे को हेलमेट अनिवार्य नहीं सिख लोगों को भी बिना हेलमेट वाहन चलाने की रियायत दी गई है READ MORE:Read More: तेंदूपत्ता संग्राहकों को सैंडल देगी शिवराज सरकार, जानें कब होगा वितरण
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