अगस्त महीने की शुरुआत होने के साथ ही वित्तीय जगत से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है।
जुलाई महीने का आज आखिरी दिन है। अगस्त महीने की शुरुआत होने के साथ ही वित्तीय जगत से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इन नियमों में आईटीआर रिटर्न के अलावा जीएसटी और क्रेडिट कार्ड के भुगतान से संबंधित नियम शामिल हैं। ऐसे में इनके बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। 1 अगस्त, 2023 से जीएसटी, भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न बदलाव प्रभाव में आएंगे साथ ही एलपीजी, पीएनजी और कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बदलाव होने का अंदेशा है। आइए जानते हैं एक अगस्त से होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में।
जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव
सरकार की घोषणा के अनुसार एक अगस्त 2023 से 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा। ऐसे में जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित नियमों के बारे में विस्तार से जानकार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की तैयारी कर लें।
आयकर रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख
आयकर रिटर्न भरने की आज यानी 31 जुलाई आखिरी तारीख है, इसलिए एक अगस्त से आईटीआर भरने वाले लोगों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। पांच लाख रुपये से अधिक की आय वाले लोग अगर आज रात 12 बजे तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें कल से ऐसा करने केलिए एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने का कोई एलान नहीं किया है।
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