भोपाल | मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हटाए गए करीब 4.50 लाख नामों में से अब तक 71 हजार मतदाताओं के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग की आगामी तैयारियों के तहत अब मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए 31 अक्टूबर तक घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
SIR में हटाए गए नामों को दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया जारी
भोपाल में SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हटाए गए लगभग 4.50 लाख नामों में से 71 हजार नाम अब तक फिर से जोड़े जा चुके हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं या जिनकी जानकारी में सुधार की जरूरत है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने विवरण की जांच कराकर नाम जुड़वाने या अपडेट कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
31 अक्टूबर तक घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन
निर्वाचन आयोग की तैयारियों के तहत करीब 2,900 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेंगे। यह काम 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। सत्यापन के दौरान मतदाताओं की जानकारी और सूची में दर्ज विवरण का मिलान किया जाएगा, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल रहें और त्रुटियों को दूर किया जा सके।
12 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटाने या विवरण में सुधार से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनके लिए 11 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। दावे और आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार, फाइनल वोटर लिस्ट 4 जनवरी 2027 को जारी की जानी है।
2003 के रिकॉर्ड की अनिवार्यता नहीं होने से मिलेगी राहत
इस बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या विवरण अपडेट कराने की प्रक्रिया में वर्ष 2003 के रिकॉर्ड की अनिवार्यता नहीं होने की जानकारी सामने आई है। इससे उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पुराने दस्तावेज जुटाने में परेशानी होती है। हालांकि, आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता संबंधी नियम निर्वाचन आयोग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ही लागू होंगे।
मतदाता अपने नाम की जांच जरूर करें
मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अपना नाम और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें। यदि नाम छूटा हुआ है या जानकारी गलत दर्ज है, तो निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित BLO या निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। समय पर आवेदन करने से पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कराने में मदद मिल सकती है।