राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ईडी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि शराब नीति मामले में आप नेता से और पूछताछ करने की जरूरत है।
Manish Sisodia को 12 मार्च को होना होगा पेश
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी की पांच दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। सिसोदिया को अब 22 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें लंबे वक्त तक बिठाकर रखा जाता है जबकि पूछताछ सिर्फ एक से दो घंटे होती है। उन्होंने कहा कि, “अभी तक सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई 7 दिन में सिर्फ 4 लोग से आमना-सामना कराया गया है। क्या किसी कमरे में इधर से उधर बैठाना जांच होती है। कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा करती है।”
ईडी की कोर्ट में दलील
ईडी ने कहा कि दो लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसी ने बताया कि जो ईमेल और मोबाइल डेटा मिला है, उसी के बारे में आमना-सामना करवाना है। ईडी की दलील पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल जैसा डाटा का पता तो आप जेल में भी कर सकते हैं। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आरोपी की पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में कराई जा रही है।
बता दें कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनके परिवार के खर्च और उनकी पत्नी के मेडिकल खर्च के लिए 40,000 और 45,000 के चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी।
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