Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी की हिरासत में रहने के दौरान मनीष सिसोदिया को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया था। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के अनुसार, मामले की जांच अभी भी चल रही है और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। राउज एवेन्यू कोर्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी के कब्जे में हैं।
22 मार्च से हैं ED की हिरासत में (Delhi Excise Policy)
मनीष सिसोदिया 22 मार्च से ED की हिरासत में हैं। सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले के केंद्र में यही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया।
CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है ED
मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सीबीआई मामले (Delhi Excise Policy) में पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को कहा है कि पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटे तक ही पूछताछ हुई है।
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