Mumbai: क्या आपने कभी जुर्माने पर मोलभाव करते हुए देखा है? एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बता दें कि एयर इंडिया (Air India) ने बयान जारी कर बताया था कि यात्री ने फ्लाइट में सिगरेट पी और अन्य लोगों के साथ बदतमीजी की और गुस्सैल रवैया अपनाया। इस पर विमान के पायलट ने यात्री को समझाने की कोशिश की तो आरोपी ने पायलट की बात भी नहीं सुनी।
आरोपी को भेजा गया था जेल
एयर इंडिया की फ्लाइट में सिगरेट पीने और बदतमीजी करने के आरोप में एक व्यक्ति को अदालत ने जेल भेज दिया है। बता दें कि कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था लेकिन आरोपी सिर्फ 250 रुपए जमा करने पर अड़ा था। जिस पर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान रत्नाकर द्विवेदी के रूप में हुई है, जिस पर एयर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट में सिगरेट पीने और बदतमीजी करने का आरोप है।
250 रूपए जमा करने पर अड़ा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया था। जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस पर आरोपी ने कोर्ट को बताया कि उसने ऑनलाइन पढ़ा था कि आईपीसी की धारा 336 के तहत 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में आरोपी ने 250 रुपए जुर्माना भरने की पेशकश की लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया और आरोपी को जेल भेज दिया।
एयर इंडिया ने लगाया ये आरोप
बता दें कि एयर इंडिया (Air India) ने बयान जारी कर बताया था कि यात्री ने फ्लाइट में सिगरेट पी और अन्य लोगों के साथ बदतमीजी की और गुस्सैल रवैया अपनाया। इस पर विमान के पायलट ने यात्री को समझाने की कोशिश की तो आरोपी ने पायलट की बात भी नहीं सुनी। इस पर यात्रियों की जान खतरे में डालने के आरोप में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
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